इंडिपेंडेंट मेल, रांची। रामगढ़ की एक अदालत ने विधायक योगेंद्र महतो को तीन साल की सजा सुनाई है। योगेंद्र महतो को अदालत ने कोयला चोरी के मामले में ये सजा सुनाई। योगेंद्र महतो गोमिया से झामुमो के विधायक हैं। सजा सुनाए जाने के बाद महतो की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
जानकारी के मुताबिक योगेंद्र महतो मूल रुप से रामगढ़ के रहने वाले हैं। रजरप्पा थाना क्षेत्र में उनके हार्डकोक के दो भट्ठे थे। वर्ष 2010 में अवैध कोयला की बरामदगी के बाद पुलिस ने रजरप्पा थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने योगेंद्र महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। 31 जनवरी को अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई।
इस विधानसभा के कार्यकाल में योगेंद्र महतो से पहले आजसू विधायक कमल किशोर भगत को भी अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उल्लेखनीय है कि दो साल या दो साल से अधिक का सजा होने पर लोकसभा व विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। जिन राजनेता को अदालत दो साल या इससे अधिक की सजा देती है, वह अगले छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते।